झारखण्ड वाणी

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उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी किया गया आदेश- कंटेनमेंट जोन के बाहर विवाह और अन्य कार्यक्रमों में 200 से ज्यादा की संख्या में लोगों की उपस्थिति पर रोक, सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन अनिवार्य

उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी सूरज कुमार द्वारा जिले के सभी मैरेज हॉल/ होटल/ रेस्टोरेन्ट/ बैंक्वेट हॉल/ कम्युनिटी हॉल के संचालक एवं प्रबंधकों को आदेश जारी किया गया है कि कंटेनमेंट जोन के बाहर विवाह और अन्य कार्यक्रमों में दो सौ से ज्यादा की संख्या में लोगों की उपस्थिति नहीं होगी साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन अनिवार्य रूप से करना होगा। उपायुक्त ने कहा कि कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन नितांत आवश्यक है वहीं संक्रमण के रोकथाम में आपकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार एवं मुख्य सचिव झारखंड सरकार के आदेश के आलोक में निम्नांकित कार्रवाई अपेक्षित है-
1. कंटेनमेंट जोन के बाहर मैरिज हॉल/ होटल/ रेस्टोरेंट/ बैंक्वेट हॉल/ कम्युनिटी हॉल में आयोजित होने वाले विवाह और अन्य कार्यक्रम में संबंधित स्थल की क्षमता के 50% ही लोग उपस्थित रहेंगे। किसी भी परिस्थिति में यह संख्या 200(दो सौ मात्र) से अधिक नहीं होगी तथा प्रत्येक व्यक्ति को एक-दूसरे से छह की दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा।
2. चिन्हित कंटेनमेंट जोन के बाहर किसी मैदान में आयोजित होने वाले विवाह व अन्य कार्यक्रम में अधिकतम 200 व्यक्ति ही उपस्थित रहेंगे। प्रत्येक व्यक्ति को एक-दूसरे से 6 फीट की दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा।
3. आयोजक द्वारा आयोजन स्थल में कुर्सियों की न्यूनतम दूरी 6-6 फीट रखना सुनिश्चित किया जाएगा या 6-6 फीट की दूरी पर गोल घेरा(Circle) बनाना सुनिश्चित करेंगे ।
4. आयोजक द्वारा थर्मल स्कैनर, हैंड वॉश एवं सैनिटाइजर की व्यवस्था आयोजन स्थल के प्रत्येक प्रवेश एवं निकास द्वार पर सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा ।
5. आयोजनकर्ता द्वारा आयोजन स्थल को कार्यक्रम के पूर्व एवं कार्यक्रम के बाद सैनिटाइज कराना अनिवार्य होगा ।
6. आयोजनकर्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि आयोजन स्थल में कोरोना के बिना लक्षण वाले (asymptomatic) व्यक्ति ही उपस्थित रहेंगे ।
7. इस अवसर पर आग्नेयास्त्रों आदि का प्रदर्शन नहीं किया जाएगा ।
8. विवाह में शामिल सभी व्यक्तियों के द्वारा फेस मास्क/ फेस कवर, हैंड हाईजीन एवं सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा
9. किसी भी परिस्थिति में लॉकडाउन से संबंधित M.H.A एवं राज्य स्तरीय दिशा-निर्देशों की अवहेलना नहीं की जाएगी एवं शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा
10. उल्लंघन की स्थिति में आयोजक एवं प्रतिष्ठान के संचालक/ प्रबंधक के विरूद्ध DM Act-2005 एवं IPC की सुसंगत धाराओं के अधीन कार्रवाई की जाएगी, जिसके तहत जुर्माना के साथ-साथ 02 वर्ष के कारावास का भी प्रावधान है