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उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में इंसिडेंट कमांडर एवं कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग टीम के साथ बैठक, दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

इंसिडेंट कमांडर पोषक क्षेत्र में प्रतिदिन जांच अभियान चलाते हुए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का उपयोग सुनिश्चित करायें

होम क्वारंटाइन में रह रहे लोगों के घर के बाहर चिपकायें नोटिस, वे बाहर ना निकलें ये सुनिश्चित करें

कोरोना वायरस संक्रमण रोकथाम को लेकर जिला प्रशासन द्वारा सजग प्रयास किया जा रहा है वहीं संक्रमण रोकथाम को लेकर जिलेवासियों से भी सहयोग अपेक्षित है। इसी क्रम में आज समाहरणालय सभागार में उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी सूरज कुमार एवं वरीय पुलिस अधीक्षक एम तमिल वाणन की संयुक्त अध्यक्षता में इंसिडेंट कमांडर के साथ महत्वपूर्ण बैठक किया गया। उपायुक्त द्वारा सभी इंसिडेंट कमांडर एवं प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी को अपने पोषक क्षेत्र में सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन एवं मास्क, सैनिटाइजर का उपयोग सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है। उपायुक्त ने कहा कि किसी भी दुकान के सामने 5 से ज्यादा लोग खड़े ना रहें ये सुनिश्चित करें। उपायुक्त ने कहा कि जिले में संक्रमण का प्रसार तेजी से हो रहा है ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि बाजार एवं भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क एवं सैनिटाइजर का उपयोग सुनिश्चित कराया जाए।

सोशल डिस्टेंसिग का उल्लंघन एवं मास्क नहीं लगाने पर दुकानदारों को पहले दें नोटिस, दोबारा नियमों का उल्लंघन करने पर दर्ज करायें एफआईआर- उपायुक्त

उपायुक्त द्वारा सभी इंसिडेंट कमांडर को निदेशित किया गया कि सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन एवं मास्क नहीं लगाने पर दुकानदारों को पहली बार नोटिस देते हुए दुकान बंद कराएं। संबंधित दुकानदारों को 72 घंटे का समय देते हुए कारण पृच्छा मांगते हुए स्पष्टीकरण करें। दुकानदार यदि स्पष्टीकरण में सोशल डिस्टेंसिग के नियमों का अनुपालन एवं मास्क का उपयोग करते हुए क्रय-विक्रय हेतु संतोषजनक जवाब दें तभी उन्हें दुकान खोलने की अनुमति होगी। तत्पश्चात दोबारा नियमों के उल्लंघन पर एफआईआर कर कार्रवाई करने का निर्देश उपायुक्त द्वारा दिया गया। उपायुक्त द्वारा सभी इंसिडेंट कमांडर एवं प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि अपने क्षेत्राधीन भीड़भाड़ वाले क्षेत्र, हाट बाजार इत्यादि का प्रतिदिन निरीक्षण करेंगे।

होम क्वारंटाइन में रह रहे लोगों का प्रतिदिन सर्विलांस करें

होम क्वारंटाइन के संबंध में निदेशित किया गया कि संबंधित व्यक्ति के घर के बाहर नोटिस चिपकाते हुए ये सुनिश्चित करें कि वे अपने घर से बाहर नहीं निकलें। साथ ही क्वारंटाइन की अवधि में ‘क्या करें-क्या नहीं करें’ का चार्ट उन्हें उपलब्ध करायें। होम क्वारन्टीन व्यक्ति का नियमित सर्विलांस करते रहने का निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने कहा कि संबंधित इंसिडेट कमांडर अपना फोन नंबर एवं कंट्रोल रूम का फोन नंबर होम क्वारंटाइन किए गए व्यक्ति को उपलब्ध करायें जिससे वे आवश्यकता पड़ने पर संपर्क कर सकें। साथ ही संक्रमित के क्लोज कॉन्टैक्ट में आए लोगों का स्वाब सैम्पल कलेक्शन एवं जांच यथाशीघ्र कराने का निर्देश दिया गया।

*कोरोना संक्रमण रोकथाम को लेकर जिला प्रशासन संवेदनशील, जिलेवासियों से भी सहयोग अपेक्षित- वरीय पुलिस अधीक्षक*

वरीय पुलिस अधीक्षक ने निदेशित किया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन नहीं करने वाले तथा मास्क नहीं पहनने वाले दुकानदारों/व्यक्तियों के विरुद्ध डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के सुसंगत प्रावधानों तथा धारा 188 आईपीसी के तहत कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। उन्होने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण रोकथाम को लेकर जिला प्रशासन काफी संवेदनशील है ऐसे में जिले वासियों से भी सहयोग अपेक्षित है कि वे सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करें, मास्क का उपयोग करें तथा भीड़ का हिस्सा ना बनें।

उपायुक्त एवं वरीय पुलिस अधीक्षक ने कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग टीम एवं इसिडेंट कमांडर की हौसलाअफजाई करते हुए कहा कि पूरी टीम बढ़िय़ा से कार्य कर रही है, जरूरी है कि मोटिवेशन बनाये रखें। स्वास्थ्य मंत्रालय एवं राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों का अनुपाल करते हुए बिना जोखिम लिए अपने कार्यों को अंजाम दें।

बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी धालभूम श्री चंदन कुमार, प्रभारी सिविल सर्जन डॉ. आर.एन. झा, अपर उपायुक्त श्री सौरव कुमार सिन्हा, अपर जिला दंडाधिकारी(विधि व्यवस्था) श्री नंदकिशोर लाल, मानगो नगर निगम/जुगसलाई नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी, जेएनएसी के विशेष पदाधिकारी तथा अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।