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सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन, मास्क नहीं पहनने वालों के विरुद्ध चलाया गया व्यापक जांच अभियान

जेएनएसी में 23 दुकान, जुगसलाई में 5, मानगो में 6 दुकान, आजादनगर में 2, बिष्टुपुर में 3 तथा कदमा में 1 एवं सोनारी में दो दुकानों को नोटिस दिया गया
उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी सूरज कुमार के निर्देशानुसार इंसिडेंट कमांडर को अपने क्षेत्राधीन भीड़भाड़ वाले क्षेत्र, हाट बाजार इत्यादि का प्रतिदिन निरीक्षण करना है। इसी क्रम में आज शहर के विभिन्न क्षेत्रों में मास्क नही पहनने वालों एवं सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन नही करने के विरुद्ध जांच अभियान चलाया गया। मानगो नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारी रविंद्र गगराई द्वारा आज 6 दुकानदारों को नोटिस दिया गया
एवं आजाद नगर रोड नंबर 15 में रोड के दोनों साइड के फुटपाथ दुकानों में अत्यधिक भीड़ होने के कारण उनको रोड से दूसरे जगह भेजा गया एवं रोड में दुकान नहीं लगाने का निर्देश दिया गया। विशेष पदाधिकारी कृष्ण कुमार द्वारा 23 दुकानों को नोटिस दिया गया। जुगसलाई नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी जगदीश यादव द्वारा क्षेत्र में 5 दुकानों को नोटिस देते हुए स्पष्टीकरण किया गया। कार्यपालक दण्डाधिकारी-सह-इंसिडेंट कमांडर सविता टोपनो द्वारा बिस्टुपुर मेन रोड में अवस्थित तीन दुकानों – लिनोवो, एलन सोली जूनियर के संचालक को मास्क नही पहनने तथा आर्चीज़ गैलरी को 5 से ज्यादा ग्राहक को दुकान में खड़े रहने एवं मास्क नही पहनने के संबंध में नोटिस निर्गत किया गया। इंसिडेंट कमांडर चन्द्रदेव प्रसाद द्वारा कदमा में एक होटल तथा सोनारी में एक विदेशी शराब दुकान एवं 1 साइबर कैफे संचालक को नोटिस दिया गया। वहीं इंसिडेंट कमांडर मनमोहन प्रसाद द्वारा ओल्ड पुरुलिया रोड आजाद नगर में मदीना क्लोथ स्टोर एवं पटना बेकरी को तत्काल बंद कराते हुए 72 घण्टे में स्पष्टीकरण का जवाब देने का निदेश दिया गया।
इंसिडेंट कमांडर द्वारा मौके पर उपस्थित लोगों को बताया कि वैसे दुकानदार जो सैनिटाइजर एवं मास्क का उपयोग नहीं करते हैं तथा सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं उनके विरुद्ध डीएम एक्ट के सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। बिना मास्क पहने कोई भी दुकानदार क्रय विक्रय का कार्य नही करेंगे तथा सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करायेंगे।