मानगो में 8, कदमा-सोनारी में 1-1, गोलमुरी में 2 दुकानों को 72 घन्टे के लिए बंद कराते हुए नोटिस निर्गत किया गया
उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी सूरज कुमार के निर्देशानुसार इंसिडेंट कमांडर द्वारा भीड़भाड़ वाले क्षेत्र, हाट बाजार इत्यादि का प्रतिदिन निरीक्षण किया जा रहा है। साथ ही कंटेन्मेंट जोन व होम क्वारन्टीन लोगों का भी नियमित सर्विलांस किया जा रहा है। इसी क्रम में आज शहर के विभिन्न क्षेत्रों में मास्क नही पहनने वालों एवं सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन नही करने के विरुद्ध कार्रवाई की गई। अनुमंडल पदाधिकारी धालभूम चन्दन कुमार के नेतृत्व में मानगो थाना क्षेत्र में जांच अभियान चलाया गया जहां नियमों के उल्लंघन पर 8 दुकानों को 72 घन्टे के लिए बंद कराते हुए नोटिस निर्गत किया गया। इंसीडेंट कमांडर प्रमोद राम द्वारा गोलमुरी क्षेत्र में 2 दुकान वहीं चंद्रदेव प्रसाद द्वारा एक दुकान कदमा में अधिक भीड़ के साथ दुकान में ही खिलाने के कारण बन्द कराते हुए नोटिस दिया गया तथा एक दुकान सोनारी में भीड़ लगाना, बगैर मास्क पहने रहना एवम दुकान में सिगरेट-गुटखा रखने को ले कर नोटिस देते हुए बन्द कराया गया। साथ ही सोनारी में खबर मिलने पर एक घर में जांच की गई तो 11 बच्चों को दो कमरों में ट्यूशन पढ़ाया जा रहा था, बच्चों को वहां से निकाल कर ट्यूशन पढ़ाने वाले व्यक्ति को भी नोटिस दिया गया। साथ ही 12 होम क्वारन्टीन लोगों की भी जांच की गई, सभी घर में रहकर होम क्वारन्टीन के नियमों का अनुपालन करते पाए गए।
इंसिडेंट कमांडर द्वारा अपने पोषक क्षेत्र में लोगों के बीच जागरूकता अभियान भी चलाया गया। उन्होंने बताया कि वैसे दुकानदार जो सैनिटाइजर एवं मास्क का उपयोग नहीं करते हैं तथा सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं उनके विरुद्ध डीएम एक्ट के सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। बिना मास्क पहने कोई भी दुकानदार क्रय विक्रय का कार्य नही करेंगे तथा सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करायेंगे।
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