जमशेदपुर:कदमा थाना क्षेत्र के रहने वाले एक व्यपारी ने उसे और उसके परिवार को सूदखोरों से बचा लेने की पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाई है। व्यापारी ने अपनी शिकायत में बताया है कि हार्टअटैक आने के कारण माली स्थिति बहुत खराब हो जाने से इलाज कराने के लिए सूदखोरों से रु3,93,000 ब्याज पर लिए थे उन्होंने सूदखोरों को रु6,60,000 ब्याज के रूप में अब तक दिया है। अब भी सभी सूदखोरों का मिलाकर रु6,60,000 बकाया बताया जाता है जिसके लिए सूदखोर उनके साथ गाली गलौज मारपीट करते हैं और पत्नी को उठा लेने की धमकी देते हैं, जान से मार देने की भी धमकी देते हैं । सूदखोर कुछ नेताओं वह गुंडों को लाकर बकाया राशि ब्याज सहित कि मांग कर उसके साथ मारपीट करते हैं वह अलग अलग कागजात पर साइन कराते हैं।
वसूली के लिए प्रताड़ना पर जेल – सपना सिंह, एडवोकेट
बिना लाइसेंस ब्याज से रुपए देना और वसूली के किसी को प्रताड़ित करना गंभीर अपराध है। मामले में दोषियों को ऋण संरक्षण अधिनियम 1937 की धारा 4 के तहत ऋण वसूली के लिए उत्पीड़न पर तीन माह की सजा या 500 रुपए जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है।
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