राजस्थान में जारी सियासी हलचल के बीच एक बार फिर से अशोक गहलोत सरकार पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं. पायलट गुट को राजस्थान हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. हाई कोर्ट ने स्पीकर सीपी जोशी के नोटिस पर स्टे लगा दिया. हाई कोर्ट ने मामले में यथास्थिति के आदेश दिए हैं. इस नोटिस और विधानसभा का सत्र बुलाकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बागी विधायकों पर दबाव बनाना चाहते थे.
मामले में अब नोटिस जारी रहेंगे, लेकिन विधानसभा स्पीकर कार्रवाई नहीं कर सकेंगे. मामले में हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी पक्षकार बनाया है. केंद्र सरकार की ओर से जवाब पेश करने के लिए समय मांगा गया है. हाई कोर्ट ने प्लीडिंग कंप्लीट करने के बाद जल्दी सुनवाई का प्रार्थना पत्र लगाने के लिए निर्देश दिए.
मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महंती और न्यायमूर्ति प्रकाश गुप्ता की पीठ ने याचिकाकर्ताओं द्वारा गुरुवार को दायर याचिका को मंजूर कर लिया. पक्षकार बनाने की याचिका इस आधार पर दायर की गई थी कि संविधान संशोधन को चुनौती दी गई है और इसलिए भारत सरकार अब एक अनिवार्य पक्ष है.
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