उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी सूरज कुमार द्वारा जिले के राईस मिल संचालकों के साथ बैठक कर वर्ष 2020-21 में धान अधिप्राप्ति हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। उपायुक्त ने कहा कि पूर्व के बकायेदार एवं जिनपर सर्टिफिकेट केस है उन्हें धान अधिप्राप्ति से संबंद्ध नहीं किया जाएगा साथ ही राईस मिल परिसर में सीसीटीवी अधिष्ठापन तथा अन्य मापदंड पूरा नहीं करने वाले अधिप्राप्ति केंद्रों को भी चिन्हित किया जाएगा। उन्होनें कहा कि कुछ राईस मिलों का उपायुक्त द्वारा तथा अन्य का जिला प्रशासन की टीम द्वारा औचक निरीक्षण किया जाएगा, ऐसे में सभी आवश्यक मापदंड दुरुस्त करा लें।
बैठक में दिए गए अन्य दिशा-निर्देश निम्नवत हैं-
1. सभी लैम्पस को निकटतम दूरी के राईस मिलों से संबद्ध किया जाएगा
2. प्रत्येक लैम्पस से दो राईस मिलर संबद्ध किए जाएंगे ।
3. राईस मिल संचालकों को बैंक गारंटी देनी होगी साथ ही उनके साथ एकरारनामा किया जाएगा ।
4. अधिप्राप्ति केन्द्रों में क्रय केन्द्र प्रभारी एवं प्रत्येक राईस मिल में दण्डाधिकारी प्रतिनियुक्त किए जाएंगे।
5. राईस मिल परिसर में सीसीटीवी लगाना अनिवार्य है ।
बैठक में उप विकास आयुक्त परमेश्वर भगत, विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी नवीन कुमार, जिला आपूर्ति पदाधिकारी चंद्रदेव प्रसाद, जिला सहकारिता पदाधिकारी अशोक तिवारी, राईस मिल संचालक उपस्थित थे।
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