झारखंड में अब 21 साल से कम उम्र के लोग बीड़ी-सिगरेट नहीं पी सकेंगे। इनके खैनी खाने पर भी पाबंदी रहेगी। राज्य सरकार इसे लेकर जल्द ही संशोधन विधेयक लाने जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने इसका मसौदा तैयार कर लिया है।
अभी 18 साल के युवा धूम्रपान कर सकते हैं। कोई व्यक्ति सिगरेट या अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री 21 साल से कम उम्र के युवा को नहीं कर सकेगा। सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करते पकड़े जाने पर 200 रुपए की जगह 1000 रुपए जुर्माना लिया जाएगा।
खुले में नहीं मिलेगी सिगरेट, पूरा पैकेट खरीदना होगा
संशोधन विधेयक में सिगरेट और तंबाकू के खुले पैकेट की बिक्री पर भी प्रतिबंध का प्रस्ताव है। यानी सिगरेट का खुला पैकेट नहीं बिकेगा। 21 साल से अधिक उम्र के किसी भी व्यक्ति को सिगरेट या फिर तंबाकू का पूरा पैकेट खरीदना होगा। शैक्षणिक संस्थान के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पाद नहीं बिकेंगे।
नहीं चलेंगे हुक्का बार, पकड़ाने पर 3 साल की कैद
सरकार राज्य में अब हुक्का बार पर पूरी तरह पाबंदी लगाने जा रही है। युवाओं की सेहत को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लेने की तैयारी है। कानून बनने के बाद हुक्का बार का संचालन दंडनीय अपराध होगा। उसके बाद पकड़े जाने पर एक से तीन साल तक जेल होगी। वहीं 50 हजार रुपए से एक लाख रुपए के बीच जुर्माना वसूला जाएगा।
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