झारखण्ड वाणी

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मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का लाभ लेकर स्वरोजगार से जुड़ें जिले में 14457 दिव्यांगजनों को पेंशन योजना का दिया जा रहा लाभ, अपील- मुख्यमंत्री स्वरोजगार सृजन योजना का भी लें लाभ, अहर्ता पूर्ण करने वाले युवा अविलंब भरें आवेदन- विजया जाधव उपायुक्त

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का लाभ लेकर स्वरोजगार से जुड़ें जिले में 14457 दिव्यांगजनों को पेंशन योजना का दिया जा रहा लाभ, अपील- मुख्यमंत्री स्वरोजगार सृजन योजना का भी लें लाभ, अहर्ता पूर्ण करने वाले युवा अविलंब भरें आवेदन- विजया जाधव उपायुक्त

 

जमशेदपुर – पूर्वी सिंहभूम जिला में दिव्यांग पेंशन प्राप्त करने वाले लाभुकों की संख्या 14457 है जिसमें से 4849 लाभुक सिर्फ गोलमुरी सह जुगसलाई प्रखण्ड से हैं। झारखण्ड सरकार द्वारा स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु ऋण सह अनुदान की योजना मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना क्रियान्वित की जा रही है, जिसका उद्देश्य स्वयं के व्यवसाय शुरू करने हेतु सुगमतापूर्वक ऋण एवं अनुदान का लाभ दिया जाना है। ऋण में 40% की दर से अनुदान या अधिकत्तम 5,00,000 (पांच लाख रूपये) तक की राशि लाभुकों को दी जायेगी जिससे विविध व्यवसाय हेतु उपयोग कर सकते हैं । उपायुक्त द्वारा पूर्वी सिंहभूम जिले के ऐसे स्वरोजगार की इच्छा रखने वाले दिव्यांग जनों से भी अपील किया गया है कि इस योजना के तहत आवेदन भरके अविलम्ब योजना का लाभ उठायें और स्वावलंबी बने

ऋण प्राप्त करने हेतु लाभुकों को निम्नलिखित अहर्त्ता पूर्ण करनी होगी

1. आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष की हो ।

2. आवेदक झारखण्ड राज्य का स्थायी निवासी हो एवं इससे सम्बन्धित आन लाइन निर्गत प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा

3. झारखण्ड राज्य से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ( आन लाइन निर्गत)

4. झारखण्ड राज्य से निर्गत आय प्रमाण पत्र (आन लाइन निर्गत)- ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय 5,00,000/- से अधिक न हो। 5. आवेदक सरकारी / अर्द्ध सरकारी सेवा में न हो। इस आशय का स्वघोषणा पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा ।

6. आवेदक किसी प्रकार कोई सरकारी / अर्द्ध सरकारी संस्थान से ऋण अनुदान का लाभ पूर्व में नहीं लिया हो और किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्थाओं का डिफॉल्टर नहीं हो। इस आशय का स्वघोषणा पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा ।

7. आवेदक को आधार कार्ड की छायाप्रति / आयु सम्बन्धी प्रमाण पत्र / बैंक खाता नम्बर (पासबुक के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति) उपलब्ध कराना होगा ।*=========================**=========================*पीयूष सिन्हा अनुमंडल पदाधिकारी धालभूल, जमशेदपुर सह कार्यपालक पदाधिकारी जुगसलाई नगर परिषद के निर्देशानुसार जुगसलाई नगर परिषद् क्षेत्र अंतर्गत व्यावसायिक क्षेत्रों में रात्रिकालीन साफ सफाई एवं कचड़े का उठाव करवाया जा रहा है। इस क्रम में बाबू वीर कुंवर सिंह चौक, स्टेशन रोड, प्रदीप मिश्रा चौक, सुनील महतो चौक, चाईबासा बस स्टैंड आदि क्षेत्रों में विशेष साफ सफाई अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही स्टेशन रोड में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करने, यत्र तत्र गंदगी फैलाने वालों, सार्वजनिक स्थलों में पेशाब करने वाले आदि से कुल 2,450 रूपया जुर्माना वसूला गया। नगर परिषद की ओर से शहर को स्वच्छ एवं साफ बनाने के संकल्प के साथ लोगों से अपील है कि वे अपने घरों, आवासीय एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और संस्थानों, होटलों/ रेस्तरां, दुकानों, फल दुकानों सब्जी दुकानों, वेंडर, ठेला खोमचा आदि में हरा एवं नीला दो डस्टबिन रखें एवं कूड़े का स्रोत पृथक्करण कर गीला कूड़ा हारा डस्टबिन में एवं सूखा कूड़ा नीला में एकत्रित करें और जुगसलाई नगर परिषद द्वारा निर्धारित यूजर चार्ज का भुगतान करते हुए कूड़े को जुगसलाई नगर परिषद द्वारा अधिकृत घर घर से अपशिष्ठ संग्रहण करने वाले कर्मी को घर-घर से अपशिष्ठ संग्रहण वाहन के क्रमशः हरा एवं नीला कंपार्टमेंट में ही दें। नागरिकों को सूचित किया जाता है कि खुले में शौच करना, पेशाब करना, कूड़े को किसी भी दशा में यत्र तत्र, नदी, नाला/नाली, सड़क अथवा खुले स्थान में फेंकना, कूड़े को जलाना, कूड़े का स्रोत पृथक्करण नहीं करना, गोबर को नाली में बहाना अथवा सार्वजनिक स्थलों में फेंकना, आम रास्ता एवं सरकारी जमीन में अतिक्रमण करना दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसा कृत करते हुए पाए जाने पर नगरपालिका अधिनियम सुसंगत धाराओं के तहत दण्ड स्वरूप जुर्माना वसूलते हुए विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।*=========================*