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महिला स्वास्थ्यकर्मियों को अब 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश, महीने में 2 दिन का मिलेगा विशेष अवकाश

चेसरायकेला जिले में गुरुवार को अनुबंधित पारा चिकित्सा कर्मियों की हड़ताल के बाद सरकार के साथ हुए समझौते के बाद एक आदेश जारी किया गया है. इसमें स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत महिला स्वास्थ्यकर्मियों के

लिए विशेष सुविधा दिए गए है. बता दें संबंधित आदेश पत्र स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किया गया है.

सरायकेला: बीते दिनों अनुबंधित पारा चिकित्सा कर्मियों की हड़ताल चली, इसके बाद सरकार के साथ हुए समझौते के तहत अब अनुबंध पर स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत महिला स्वास्थ्य कर्मियों के लिए विशेष सुविधा प्रदान किए जाने संबंधित आदेश पत्र स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किए गए हैं.
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखंड सरकार के झारखंड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन अभियान के निदेशक द्वारा जारी किए गए कार्यालय आदेश में इस बात की जानकारी प्रदान की गई है कि मेटरनिटी बेनिफिट संशोधित एक्ट 2017 के तहत निर्धारित मातृत्व अवकाश के आलोक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के अंतर्गत अनुबंध पर कार्यरत महिला कर्मियों को पूर्व में निर्धारित 3 महीने के मातृत्व अवकाश के बदले अब 26 सप्ताह का सार्वजनिक अवकाश दिया जाएगा. जबकि इसके पीछे शर्त होगी कि संबंधित महिला कर्मी की तरफ से 1 वर्ष के अनुबंध अवधि के दौरान 12 महीना में कम से कम 80 दिन कार्य किए गए हो और यह मातृत्व अवकाश मात्र 2 प्रसव के लिए ही मान्य होगा.
अनुबंधित पारा महिला चिकित्साकर्मियों को अब प्रत्येक महीने में 2 दिन का वैतनिक अवकाश भी प्रदान किया जाएगा. इस मामले पर झारखंड अनुबंधित पारा चिकित्साकर्मी के कोल्हान प्रमंडल की अध्यक्ष बिंदिया कुजूर और जिलाध्यक्ष अर्धेन्दु कुमार सिंह की तरफ से सरकार के प्रति आभार जताया गया है. संघ की ओर से सरकार से अन्य मांगों पर भी विचार किए जाने की मांग की गई है. इसके तहत एक मुस्त सीधा समायोजन की मांग शामिल है. गौरतलब है कि वर्तमान में कोरोना संकट में कोरोना वारियर्स के रूप में जीवन सुरक्षा को लेकर ये स्वास्थ्य कर्मी कई महत्वपूर्ण भूमिका अस्पतालों में अदा कर रहे हैं.