लखीसराय| जिला प्रशासन ने संयुक्त आदेश जारी करते हुए दुकान खोलने की अवधि में एक बार फिर से बदलाव किया है। दो शिफ्टों में दुकान के खुलने से लगातार सोशल डिस्टेंसिंग के पालन न होने पाने की समस्या उत्पन्न हो रही थी।
इसी वजह से जिला प्रशासन ने एकबार फिर समयों में बदलाव किया है। निर्देश के मुताबिक आज से 16 अगस्त तक जिले में राशन की दुकान, फल-सब्जियों, मांस-मछलियों, पशु चारा, कृषि उत्पादन, कीटनाशक, उर्वरक, खेत पटवन की दुकानें, विनिर्माण संबंधी दुकानों सहित आवश्यक सामग्रियों की दुकानें सुबह छह बजे से दोपहर दो बजे तक खोली जाएंगी।
वहीं सुधा मिल्क पार्लर को सुबह छह बजे से 11 बजे तक और शाम चार बजे से छह बजे तक खुला रखने का आदेश जारी किया गया है। प्रशासन ने यह भी निर्देश दिया है कि सभी दुकानदार, सामान लाने वाले वाहन चालक, ठेला चालक, रिक्शा चालक, ऑटो वाले या इससे जुड़े दैनिक मजदूर अपना-अपना कोविड 19 संक्रमण की जांच अपने नजदीकी सरकारी अस्पतालों में कराएंगे। नौ अगस्त तक हरहाल में जांच करा लेने का निर्देश दिया गया है। साथ ही जांच रिपोर्ट की छायाप्रति को दुकानों के बाहर चिपकाने को भी कहा गया है। यदि ऐसा नहीं होता है तो संबंधित दुकानदारों पर कार्रवाई करते हुए दुकानों को सील कर दिया जाएगा। यदि दुकानदार पॉजिटिव पाए गए तो वे दुकानों का संचालन नहीं करेंगे।
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