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लड़कियों की शादी के लिए अब नई उम्र हो सकती हैं लागू

अब तक लड़कियों की शादी करने की न्यूनतम उम्र 18 साल और लड़को की 21 साल थी। जिसमें अब केंद्र सरकार द्वारा फेरबदल करने की खबर आई है। रिपोर्ट के मुताबिक नई उम्र सीमा सिर्फ लड़कियों को लेकर है। जिसमें लड़कियों की शादी करने की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 की जा सकती है। पीएम नरेन्द्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर यह ऐलान किया है, इससे लड़िकयों के जीवन में काफी बदलाव आएंगें।

इसका मुख्य उद्देश्य लड़कियों में मातृ मृत्युदर यानि के मेटरनल मोर्टेलिटी रेट में कमी लाना है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार फैसला जनहित में है, जिससे लड़कियों को सोचने और समझने जैसी शक्ति में बदलाव होगा। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वैवाहिक बलात्कार से बेटियों की सुरक्षा के लिए बाल विवाह पुरी तरह अवैध है। शादि की उम्र बढ़ाने से महिला की बच्चे पैदा करने की क्षमता वाले सैलों की संख्या भी खुद-ब-खुद कम हो जाएगी, जिससे जनसंख्या वृद्धि पर भी रोक लगाई जा सकेगी।
सरकार के इस फैसले से सुप्रीम कोर्ट पुरी तरह सरकार के साथ है। आपकी जानकारी के अनुसार बता दें कि भारत में बीते 5 सालों में लगभग 3 करोड़ 76 लाख लड़कियों की शादियां हुईं है। जिसमें 2 करोड़ 55 लाख ग्रामीण क्षेत्रों से और 1 करोड़ 21 लाख शादियां शहरी क्षेत्रों से हुई हैं। इनमें से 1 करोड़ 37 लाख लड़कियों की शादियां 18 से 19 साल की उम्र में ही कर दी गई। वहीं 75 लाख लड़कियों की शादियां 20 से 21 साल की उम्र में हुईं।

लड़कियों की शादी करने की न्यूनतम आयु सभी देशों में अलग-अलग है। जिसमें सऊदी अरब, यमन और जिबूती में तो कोई न्यूनतम आयु तय नहीं है। इसके अलावा ईरान में 13 साल, सुडान में युवावस्था की शुरूआत में, लेबनान में 9 साल, चाड और कुवैत में 15 साल, अफगानिस्तान, बहरीन, पाकिस्तान, कतर और यूके समेत दुनिया के अन्य सात देशों में न्यूनतम आयु 16 साल है। वहीं नॉर्थ कोरिया, सीरिया व उज्बेकिस्तान में 17 साल ही शादी करने की न्यूनतम आयु तय है। भारत के साथ-साथ अमेरिका, जर्मनी, इटली, फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, स्वीडन, ब्राजील, रूस, सिंगापुर, श्रीलंका समेत देश के कुल 143 देशों में लड़कियों की शादी करने की न्यूनतम आयु 18 साल है।