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कोविड नियमों की बड़ी कंपनियां कर रही अवहेलना, एसडीओ ने दी चेतावनी

सरायकेला में अनुमंडलाधिकारी राम कृष्ण कुमार ने गम्हरिया प्रखंड सह अंचल कार्यालय और क्षेत्र का मुआयना किया. इस दौरान उन्होंने कोविड के नियमों का सख्ती से पालन करने की हिदायत दी. इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर कोविड-19 के पॉजिटिव मरीज बिना अनुमति के बाहर निकलते हैं तो उन्हें दंडित किया जाएगा.

सरायकेला: अनुमंडलाधिकारी राम कृष्ण कुमार ने गम्हरिया प्रखंड मुख्यालय में कहा कि कोविड-19 के पॉजिटिव मरीज बिना अनुमति के क्वॉरेंटाइन और आइसोलेशन केंद्र से बाहर पाए जाने पर दंड के भागी बनेंगे. उन्होंने कहा कि मरीज स्वास्थ्य अधिकारियों के कोविड-19 के उपचार संबंधी निर्देशों का पालन करेंगे.
इस दौरान उन्होंने कोविड-19 की अफवाह नहीं फैलाने और इसके लिए किसी को प्रोत्साहित नही करने, अनऑथेंटिकेटेड सूचना का प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से प्रचार नहीं करने का भी सख्त निर्देश दिया. गुरुवार को प्रखंड सह अंचल कार्यालय और क्षेत्र का मुआयना करते हुए एसडीओ ने कोविड के नियमों का सख्ती से अनुपालन की हिदायत दी. उन्होंने बताया कि ऐसी सूचनाएं मिल रही है कि आदित्यपुर और गम्हरिया क्षेत्र की कई बड़ी कंपनियों की तरफ से कोविड नियमों की अवहेलना की जा रही है. वैसी कंपनियों की सूचना एकत्रित कर कार्रवाई की चेतावनी दी है. वहीं, कंपनियों में मिल रहे कोरोना संक्रमित मरीजों की पूरी सूचना देने का निर्देश दिया गया है. गम्हरिया हाट-बाजार में अधिक भीड़ लगाने के मामले को भी एसडीओ ने गंभीरता से लिया है.
एसडीओ ने अनुमंडल क्षेत्र में कोरोना को रोकने में आम लोगों से सहयोग की अपील की और कहा कि इस क्षेत्र के सभी धार्मिक स्थलों को हरगिज नहीं खोलें. ये दर्शनार्थियों के लिए पूर्णता बंद रहेंगे. एसडीओ ने दुकानदारों को ग्राहकों के बीच न्यूनतम 6 फीट की दूरी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. दुकान पर 5 से अधिक व्यक्तियों की अनुमति नहीं दी गयी है. उन्होंने कहा कि अन्य देश या दूसरे राज्यों से आए व्यक्तियों में अगर कोरोना वायरस के संक्रमण होने की आशंका प्रतीत होती है तो वह स्वास्थ्य केंद्र में जांचोपरांत अनिवार्य रूप से होम क्वॉरेंटाइन में ही रहेंगे.