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कोरोना से बचने के लिए अब दिख रहा है हर चेहरे पर मास्क, झारखण्ड सचिवालय प्रोजेक्ट बिल्डिंग में बिना मास्क के नो एंट्रीज़

झारखंड में सरकार ने संक्रामक रोग अध्यादेश 2020 पारित किया है. जिसके तहत सरकार की ओर से जारी किए गए गाइडलाइन फॉलो नहीं करने वालों के खिलाफ अधिकतम 1 लाख रुपये का अर्थदंड और 2 साल जेल का प्रावधान है. इस अध्यादेश का प्रभाव भी नजर आने लगा है.

रांची: झारखंड में बढ़ते कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने झारखंड संक्रामक रोग अध्यादेश, 2020 पारित किया है. इसके तहत अनलॉक टू के दौरान गाइडलाइन फॉलो नहीं करने वालों के खिलाफ अधिकतम 1 लाख रुपये का अर्थदंड और 2 साल जेल का प्रावधान है. इस अध्यादेश के कैबिनेट से पारित होने के तुरंत बाद इसका प्रभाव भी नजर आने लगा है. झारखण्ड सचिवालय प्रोजेक्ट बिल्डिंग में भी इस अध्यादेश का न केवल वहां तैनात कर्मचारी पालन करते नजर आ रहे हैं, बल्कि वहां आने जाने वाले लोगों से भी इसका पालन करवा रहे हैं. हालांकि तकनीकी रूप से कैबिनेट से पास किया गया यह अध्यादेश राज्यपाल की औपचारिक स्वीकृति के लिए राजभवन भेजा जाएगा. उसके बाद इसकी अधिसूचना जारी की जाएगी.
दरअसल प्रोजेक्ट बिल्डिंग वह इमारत है जहां मुख्यमंत्री के अलावा पांच अन्य मंत्री भी बैठते हैं. इतना ही नहीं प्रोजेक्ट बिल्डिंग में मुख्य सचिव और गृह सचिव समेत कई विभागीय सचिवों का भी कार्यालय है. गुरुवार को प्रोजेक्ट बिल्डिंग के बाहर तैनात सुरक्षाकर्मी वहां प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति के चेहरे पर मास्क सुनिश्चित करा रहे हैं. इतना ही नहीं प्रोजेक्ट बिल्डिंग कैंपस में प्रवेश करने
वाले हरेक व्यक्ति के चेहरे पर मास्क सुनिश्चित करा रहे हैं. इतना ही नहीं प्रोजेक्ट बिल्डिंग कैंपस में प्रवेश करने वाले मेन गेट पर बाकायदा सुरक्षाकर्मी भी मास्क लगाए खड़े नजर आते हैं, साथ ही हाथ में सेनेटाइजर की बोतल लिए एक व्यक्ति तैनात किया गया है. प्रोजेक्ट बिल्डिंग की इमारत में प्रवेश के तीन सब्सिडियरी दरवाजे हैं जिन पर भी यही व्यवस्था की गई है.
बता दें कि राज्य सरकार की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार झारखंड में अब तक 6,761 कोरोना वायरस संक्रमण के मामले सामने आए हैं. उनमें से 3,048 मामलों में लोग ठीक होकर वापस अपने घर लौट गए हैं, जबकि 3,648 सक्रिय मामले हैं. वहीं राज्य में अब तक 65 कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है.