रांची। राज्य सरकार का झारखंड स्टाक होल्डिंग कारपोरेशन से एकरारनामा रद होने के बाद निबंधन विभाग ने नई व्यवस्था लागू की है। इसके तहत अब क्रेता या विक्रेता घर बैठे ऑनलाइन स्टांप की खरीद व निबंधन शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। इस संबंध में जिला अवर निबंधक अविनाश कुमार ने बताया कि नई व्यवस्था लागू होने के बाद अब लोगों को काफी राहत मिलेगी। पहले स्टांप की खरीद व निबंधन शुल्क भुगतान के लिए लोगों को काफी भागदौड़ करनी पड़ती थी। लेकिन नई व्यवस्था लागू होने के बाद से लोग अब स्वयं से घर या कैफ़े से स्टांप खरीद सकते हैं।
नई व्यवस्था से लोग अतिरिक्त खर्च से बचेंगे
इस व्यवस्था के लागू होने से लोग अतिरिक्त खर्च से बचेंगे। साथ ही सरकार को अतिरिक्त राजस्व मिलेगा। इस संबंध में जानकारी देते कुमार ने बताया कि डीड ऑनलाइन किये जाने के बाद एक टोकन नंबर मिलेगा। स्टांप शुल्क की खरीद के लिए राज्य सरकार के निबंधन विभाग की वेबसाइट खोलने के साथ ही ई ग्रास पेंमेंट क्लिक करें। वहां पर स्टांप ड्यूटी सेलेक्ट करने के बाद पहले से प्राप्त टोकन नंबर डालना है। इसके बाद पार्टी वेंडर या वेंडी का नाम सेलेक्ट करेंग, वहां डिपोजिटर का नाम दिखेगा। यहां पर अमाउंट डालने के बाद प्रोसिड करने के साथ ही ऑनलाइन भुगतान हो जायेगा।
उन्होंने बताया कि भुगतान का पूरा प्रोसेस खत्म होते के बाद स्टांप का प्रिंट ले सकते हैं। उन्हेांने बताया कि स्टॉक होल्डिंग कारपोरेशन से चार सितंबर तक खरीदा गया स्टांप ही मान्य रहेगा। इस स्टांप की उपयोग आगामी कुछ दिनों तक किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त ई-चालन के माध्यम से एसबीआई की प्राधिकृत शाखा से भी स्टाम्प का भुगतान किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि पहले कारपोरेशन को मिल रहा कमीशन अब सरकार को बचेगा। इससे सरकार को अतिरिक्त आय होगी। साथ ही निबंधन करनेवाले क्रेता-विक्रेता, दस्तावेज लेखक, वकील को भी लाभ होगा। निबंधन विभाग के एनजीडीआरएस पोर्टल के माध्यम से दस्तावेज निबंधन, सची प्रतिलिपि, खोज, सम्पति अवभार एवं अन्य सभी कार्य ई-ग्रास के माध्यम से किया जा सकता है।
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