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झारखंड: कोरोना जांच पर राज्य सरकार ने तय किए इलाज के रेट

  • रांची में आईसीयू और वेंटिलेटर सपोर्ट मरीज से 18 हजार अधिकतम ले पाएंगे निजी अस्पताल
  • अभी हर दिन ले रहे 40 से 60 हजार रुपए

रांची। अब कोरोना मरीजों से निजी अस्पताल वसूली नहीं कर पाएंगे। स्वास्थ्य विभाग ने निजी अस्पतालों में कोरोना के इलाज की दरें तय कर दी हैं। बुधवार को स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉ. नितिन कुलकर्णी की ओर से इससे संबंधित आदेश जारी किया गया। दरों का निर्धारण मरीज की स्थिति (सामान्य, गंभीर, आईसीयू व अतिगंभीर), अस्पताल की मान्यता और राज्य के जिलों को तीन श्रेणी में बांटकर किया गया है। रोज एक मरीज से अधिकतम 18 हजार ही इलाज खर्च ले पाएंगे। अस्पतालों को दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहला, जिनको नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर (एनएबीएच) से मान्यता है और दूसरा, बिना एनएबीएच वाले। रांची को श्रेणी-ए में रखा गया है।

मरीजों का बंटबारा
सामान्य मरीज- जिनमें कोई लक्ष्ण नहीं है। नॉर्मल वार्ड में भर्ती।
मॉडरेट- लक्ष्ण वाले सामान्य मरीज, जिन्हें ऑक्सजीन सपोर्टेड बेड पर भर्ती किया गया।
सीवियर- आईसीयू में भरती मरीज (वेंटिलेटर नहीं)
अति गंभीर- आईसीयू और वेटिंलेटर सपोर्ट

ऐसे हुए जिलों का बंटवारा

1. ए श्रेणी के जिले- रांची, पूर्वी सिंहभूम, धनबाद एवं बोकारो।

अस्पताल की श्रेणी सामान्य मरीज मॉडरेट सीवियर अति गंभीर
एनएबीएच मान्यता प्राप्त 6000 (पीपीई सहित) 10000 (पीपीई सहित) 15000 (पीपीई सहित) 1800 (पीपीई सहित)
गैर एनएबीएच मान्यता प्राप्त 5500 (पीपीई सहित) 8000 (पीपीई सहित) 13000 (पीपीई सहित) 15000 (पीपीई सहित)

2. बी श्रेणी के जिले- हजारीबाग, पलामू, देवघर, सरायकेला, रामगढ़ एवं गिरिडीह।

अस्पताल की श्रेणी सामान्य मरीज मॉडरेट सीवियर अति गंभीर
एनएबीएच मान्यता प्राप्त 5500 (पीपीई सहित) 8000 (पीपीई सहित) 12000 (पीपीई सहित) 14400 (पीपीई सहित)
गैर एनएबीएच मान्यता प्राप्त 5000 (पीपीई सहित) 6400 (पीपीई सहित) 10400 (पीपीई सहित) 12000(पीपीई सहित)

3. सी श्रेणी – चतरा, दुमका, गढ़वा, गोड्डा, गुमला, जामताड़ा, खुंटी, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, पाकुड़, साहेबगंज, सिमडेगा एवं पश्चिमी सिंहभूम।

अस्पताल की श्रेणी सामान्य मरीज मॉडरेट सीवियर अति गंभीर
एनएबीएच मान्यता प्राप्त 5000 (पीपीई सहित) 6000 (पीपीई सहित) 9000 (पीपीई सहित) 10800 (पीपीई सहित)
गैर एनएबीएच मान्यता प्राप्त 4000 (पीपीई सहित) 4800 (पीपीई सहित) 7800 (पीपीई सहित) 9000(पीपीई सहित)

टेस्ट का भी दर निर्धारित

आदेश में कहा गया है गया कि निजी अस्पताल में भर्ती मरीजों के प्रतिदिन किए जानेवाले सामान्य टेस्ट निर्धारित दर पर ही किए जाएंगे। हालांकि 90 प्रतिशत मामलों में कुछ टेस्ट और इलाज लगातार किया जाना होता है। इसके लिए अधिकतम दर का निर्धारण किया गया है। यह दर कोरोना मरीजों पर ही लागू होगा। इस दर का निर्धारण नीति आयोग भारत सरकार द्वारा निर्धारित दर एवं अन्य राज्यों में लागू दर के आधार पर निर्धारित किया गया है। यह अधिकतम दर है, इससे कम दर पर ईलाज करने के लिए अस्पताल स्वतंत्र है।

  • एबीजी- 400 रुपए
  • ब्लड शूगर-100 रुपए
  • डी-डाइमर लेबल-800 रुपए
  • हेमोग्राम- 800 रुपए
  • सीटी-चेस्ट- 500 रुपए
  • एक्स-रे चेस्ट- 500 रुपए
  • ईसीजी- 300 रुपए

अभी क्या स्थिति

राज्य के कई निजी अस्पताल अभी कोरोना संक्रमित मरीजों से मनमाना रेट वसूल रहे थे। आईसीयू में भर्ती मरीजों से प्रतिदिन 40 से 60 हजार रुपया लिया जा रहा था। जबकि सामान्य मरीजों से प्रतिदिन 10 से 25 हजार रुपए लिए जा रहे थे।