जिला सभागार जमशेदपुर में झारखण्ड कृषि ऋण माफी योजना से संबंधित जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन उप विकास आयुक्त परमेशवर भगत की अध्यक्षता में किया गया । उप विकास आयुक्त द्वारा झारखण्ड कृषि ऋण माफी योजना का कार्यान्वयन शीघ्र पूर्ण हो इसके लिए बैंक प्रतिनिधियों को अपने बैंक के कृषि ऋण से संबंधित सूची दस फरवरी तक उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया ।
जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि पिछले कई वर्षो में मानसून की अनियमित स्थिति, सुखाड़, ओलावृष्टि एवं अन्य प्राकृतिक आपदा के कारण किसानों की आय में कमी, फसल ऋण चुकाने में असमर्थता एवं नये फसल ऋण के लिये अयोग्य होने के कारण माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड द्वारा कृषि ऋण माफी योजना को 29.12.2020 को शुभारंभ किया गया ।
*झारखंड कृषि ऋण माफी योजना की पात्रता-*
1. 50,000/- रूपये तक की राशि माफ किये जायेंगे।
2. आवेदक को आवेदन के लिए एक रूपये का भुगतान करना होगा।
3. किसान की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
4. एक परिवार से केवल एक ही फसल ऋण धारक पात्र होगे।
5. आवेदक के0सी0सी0 ऋण धारक होना चाहिए।
6.दो बैकों से के0सी0सी0 ऋण प्राप्त किए कृषक को पचास हजार रूपये तक की राशि ही माफ होगी।
7किसी ऋणी की मृत्यु की स्थिति में उसके आश्रित को इसका लाभ मिलेगा।
डी.डी.एम नाबार्ड द्वारा झारखण्ड कृषि ऋण माफी योजना पर विस्तार से जानकारी दी गई। जिसमें फसल ऋण धारक की ऋण पात्रता में सुधार लाना, नये फसल ऋण प्राप्ति सुनिश्चित करना, पलायन रोकना, कृषि अर्थव्यवस्था का मजबूती प्रदान करना आदि । अग्रणी जिला प्रबंधक द्वारा भी कृषक ऋण माफी योजना के संबंध में विस्तार से बताते हुए सभी बैकों को कृषि ऋण से संबंधित सूचि उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया ताकि संबंधित ऋणी किसान को प्रज्ञाकेन्द्र/ बैंक तक Authentication हेतु जाने के लिए प्रेरित किया जा सके ।
कार्यशाला में निदेशक डीआरडीए, जिला योजना पदाधिकारी, अपर उपायुक्त, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, सीएससी के जिला प्रबंधक, वीएलई प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी एवं बैकों के प्रतिनिधि, उप परियोजना निदेशक, आत्मा एवं जिला कृषि कार्यालय के कर्मचारी उपस्थित थे
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