झारखंड हाई कोर्ट में सहायक अधिवक्ता के वर्ष 2019 से बकाया भुगतान को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई.सरकार का जवाब सुनने के बाद अदालत ने याचिका को निष्पादित कर दिया.
रांची: झारखंड हाई कोर्ट में नियुक्त विधि पदाधिकारी के सहायक अधिवक्ता के वर्ष 2019 से बकाया भुगतान को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. हाई कोर्ट के आदेश के उपरांत सरकार ने सभी बकाया राशि का भुगतान कर कोर्ट को अवगत कराया, जिस पर अदालत ने सरकार के पक्ष को सुनने के उपरांत याचिका को निष्पादित कर दिया.
झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में झारखंड हाई कोर्ट में नियुक्त विधि पदाधिकारी के सहायक अधिवक्ता की बकाया राशि की भुगतान की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई.
न्यायाधीश अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की. वहीं सरकार के अधिवक्ता और याचिकाकर्ता स्वयं अधिवक्ता अनूप अग्रवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा.
सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से अदालत को जानकारी दी कि वर्ष 2019 के अक्टूबर-नवंबर से जो लोगों के फीस की भुगतान लंबित थी उसका भुगतान कर दिया गया है, सरकार का जवाब सुनने के बाद अदालत ने याचिका को निष्पादित कर दिया.
याचिकाकर्ता अधिवक्ता अनूप अग्रवाल राज्य सरकार द्वारा नियुक्त विधि पदाधिकारी के सहायक अधिवक्ता रहे हैं. उनकी फीस वर्ष 2019 के अक्टूबर-नवंबर माह से लंबित थी. उसी की मांग को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर कि थी. उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकार के जवाब पर संतुष्टि जताते हुए अदालत ने याचिका को निष्पादित कर दिया.
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