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हाई कोर्ट के सामने पेश हुए हाकिम, नए भवन निर्माण पर एक-एक कर दिए सवालों के जवाब

झारखंड सरकार के सामने बुधवार को शासन के हाकिम पेश हुए. इस दौरान हाई कोर्ट के नए भवन के निर्माण कार्य के रूके होने के मामले में कोर्ट के सवालों के जवाब दिए. हाई कोर्ट ने मुख्य सचिव को 18 दिसंबर से पहले शपथ पत्र के माध्यम से प्रगति रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है.
रांची: झारखंड हाईकोर्ट के नए भवन निर्माण के रूके कार्य को फिर से प्रारंभ करने और शीघ्र निर्माण कार्य पूर्ण करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई. इसको लेकर झारखंड सरकार के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह अदालत में पेश हुए और अदालत के सवालों का जवाब दिए. सुखदेव सिंह ने अदालत को बताया कि शीघ्र निर्माण के लिए फंड दे दिया गया है, टेंडर प्रक्रिया भी जारी है, कार्य शीघ्र प्रारंभ करा दिया जाएगा. अदालत ने इस दौरान पेश हुए वित्त सचिव, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव और रांची नगर निगम के कमिश्नर ने भी अदालत के सवालों का जवाब दिया. अदालत ने मुख्य सचिव को शपथ पत्र के माध्यम से प्रगति रिपोर्ट सौंपने को कहा है. झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार ने बताया कि झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद और न्यायाधीश रत्नाकर भेंगरा की अदालत में हाई कोर्ट के नए भवन के रूके निर्माण कार्य, उसे शीघ्र प्रारंभ करने और पूर्ण करने के मामले में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान झारखंड सरकार के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह और झारखंड सरकार के वित्त सचिव, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव एवं रांची नगर निगम के आयुक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में उपस्थित हुए. इस दौरान मुख्य सचिव ने अदालत को बताया कि, झारखंड हाईकोर्ट के अधूरे भवन के निर्माण को पूर्ण करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं, जिसमें फंड जो वर्ष 20-21 का है उसे भी उपलब्ध करा दिया गया है. टेंडर का कार्य शीघ्र पूरा कराकर निर्माण कार्य शुरू करा दिया जाएगा.
वहीं वित्त सचिव ने बताया कि, किसी भी प्रकार के फंड की कमी नहीं है.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव ने भी जवाब दिया. अदालत ने अधिकारियों की जवाब पर अपनी संतुष्टि जाहिर करते हुए, उन्हें 18 दिसंबर से पूर्व प्रगति रिपोर्ट शपथ पत्र के माध्यम से अदालत में पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 18 दिसंबर को होगी.