झारखंड हाई कोर्ट में गुटखा पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. इस दौरान अदालत ने राज्य सरकार की ओर से पेश किए गए जवाब पर नाराजगी व्यक्त की. अब मामले की अगली सुनवाई सोलह अक्टूबर को होगी.
रांचीः राज्य में गुटखा की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. राज्य सरकार की ओर से अदालत में पेश किए गए जवाब पर हाई कोर्ट ने नाराजगी जताई है. अदालत ने मामले में सचिव को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सोलह अक्टूबर को अदालत में हाजिर होकर जवाब पेश करने को कहा है
झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में गुटखा पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की. वहीं सरकार के अधिवक्ता और याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पक्ष रखा. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालत में जवाब पेश किया गया. जवाब को देखने के बाद अदालत ने उनके जवाब पर नाराजगी व्यक्त की और मामले में फूड सेफ्टी विभाग के सचिव को अदालत में हाजिर होकर जवाब पेश करने को कहा है.
फरियाद फाउंडेशन नामक संस्थान की ओर से राज्य में गुटखा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर जनहित याचिका दायर की गई है. उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार के फूड सेफ्टी विभाग के सचिव को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सोलह अक्टूबर को अदालत में उपस्थित होकर जवाब पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई सोलह अक्टूबर को होगी.
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