

उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी सूरज कुमार द्वारा कोविड-19 से बचाव एवं रोकथाम हेतु निदेशित किया गया है कि किसी भी तरह के सामुदायिक/साामजिक/राजनौतिक/सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन प्रतिबंधित हैं। उपायुक्त ने कहा कि कोविड-19 से बचाव एवं रोकथाम हेतु गृह मंत्रालय, भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी निदेशों का अनुपालन आवश्यक हैं। विदित हो कि कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम हेतु राज्य में COVID-19 Regulations 2020 लागू है। गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या- 40-3/2020-DM-I(A) दिनांक 24-3-2020 एवं आदेश संख्या 40-3/2020-DM-I(A) 29-06-2020 एवं साथ ही राज्य कार्यकारिणी समिति की आदेश संख्या-620, दिनांक 18-05-2020, पत्रांक-658, दिनांक 20-05-2020, पत्रांक 1183 दिनांक 27-05-2020 एवं पत्रांक-1747 दिनांक 26-06-2020 द्वारा कतिपय गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया है।
उक्त आदेश को लेकर जिला प्रशासन काफी संवेदनशील है तथा नियमों के उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध डीएम एक्ट एवं आईपीसी की सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जाएगी।





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