झारखण्ड वाणी

सच सोच और समाधान

धार्मिक उन्माद फैलाने के आरोपी टीपू खान को हाई कोर्ट से राहत, अदालत ने दी जमानत

झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में दो संप्रदाय के बीच धार्मिक भावनाओं को भड़काने के आरोपी टीपू खान की जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद उन्हें बेल देने

का आदेश दिया है.

रांची: हजारीबाग में दो संप्रदाय के बीच धार्मिक उन्माद फैलाने के आरोपी टीपू खान को झारखंड हाई कोर्ट से राहत मिली है. अदालत ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को सुनने के बाद जमानत देने को कहा है. उन्हें 10-10 हजार के दो निजी मुचलके और सुनवाई में सहयोग करने की शर्त पर बेल दी गई है.
झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में दो संप्रदाय के बीच धार्मिक भावनाओं को भड़काने के आरोपी टीपू खान की जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपने आवासीय कार्यालय से मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई की. वहीं, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पक्ष रखा. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद उन्हें बेल देने का आदेश दिया है.
बता दें कि हजारीबाग में 5 जून 2018 को दो सम्प्रदाय के बीच आपसी झड़प हुआ था. उसी मामले में टीपू खान को आरोपी बनाया गया था. निचली अदालत ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दी थी. उसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की. इसी मामले पर सुनवाई के बाद उन्हें जमानत दी गई है.