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देवघर  उपायुक्त ने धारा 144 हटाया, संशय और अफवाह पर लगा विराम

देवघर  उपायुक्त ने धारा 144 हटाया, संशय और अफवाह पर लगा विराम
देवघर उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री ने लोगों में धारा 144 को लेकर संशय और देवघरवासियों में ऊहापोह की स्थिति को देखते हुए बड़ा निर्णय लिया है। उन्होंने देवघर में लगाए गए धारा 144 को हटा दिया है। ताकि आम जनता और श्रद्धालूओं में किसी तरह का संशय नहीं रहे। जबकि हाई कोर्ट के न्यायधीश अपरेश सिंह की अदालत ने सांसद निशिकांत दुबे की 144 हटाने की अपील को सिरे से खारिज कर दिया था

देवघर जिला प्रशासन द्वारा तय रूट से निकलेगी शिव बारात- हाईकोर्ट

गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। जिसमें देवघर जिला प्रशासन की ओर से शिव बारात निकालने को लेकर लगाई गई पाबंदियों को चुनौती दी गई थी। झारखंड हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई हुई। दरअसल देवघर जिला प्रशासन ने शिव बारात के दौरान परंपरागत तौर पर निकलने वाली झांकी में हाथी-घोड़ा शामिल नहीं करने, झांकी की अधिकतम ऊंचाई 12 फीट करने और रूट को भी परिवर्तित किया है
कोर्ट में उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने ऑनलाइन बताया कि शिव बारात के रास्ते पर धारा 144 सुरक्षा को देखते हुए लगाया गया है। शिव बारात के सुरक्षा को लेकर देवघर जिला प्रशासन को कुछ इनपुट मिला था। इसे लेकर धारा 144 लगाया गया। ऐसा नहीं है कि पूरे देवघर में धारा 144 होने से 5 या 6 आदमी एक साथ एकत्रित नहीं हो सकते हैं। इस पर कोर्ट ने समाचार पत्रों एवं अन्य संचार माध्यमों के माध्यम से देवघर डीसी को आज से ही यह जानकारी प्रसारित करने को कहा है कि देवघर में कहीं भी सीमित संख्या में लोगों के रहने को लेकर धारा 144 जैसा आदेश लागू नहीं है।
शिव बारात आयोजन समिति के अभय आनंद झा ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक प्रशासन के तय रास्ते पर बारात निकाला जाएगा। इस बारात में घोड़े शामिल होंगे। ऊंट और हाथी के लिए अनुमति नहीं मिली है। उसके लिए प्रशासन से बात हो रही है।

 

सोना व्यापारी को चलती ट्रेन से लेकर कूद गए लुटेरे, लूट के बाद हत्या

कब्जे में लेकर पंचनामा की कार्रवाई शुरू की। इस दौरान मृतक की जेब से बरामद कागजातों से उसकी शिनाख्त हुई। शिनाख्त होने पर पुलिस ने इसकी सूचना परिजनों को दी। इस मामले में मृतक के परिजनों ने जम्होर पुलिस को प्राथमिकी के लिए आवेदन दिया है। आवेदन में मृतक के बड़े भाई सूर्यदेव प्रसाद वर्मा ने कहा है कि उनका छोटा भाई कृष्णदेव कुमार वर्मा 16 फरवरी को 13167 कोलकात्ता-आगरा कैंट ट्रेन से कोलकाता से डेहरी के लिए वापस लौट रहा था। ट्रेन में ही अपराधकर्मियों द्वारा मेरे भाई के साथ सामान लूटने की नीयत से हाथापाई की गई और चलती ट्रेन से अनुग्रह नारायण रोड स्टेशन के पास टिमल बिगहा से दक्षिण मेरे भाई को लेकर अपराधी कूद गए तथा सारा सामान छीन कर हत्या कर शव को रेलवे ट्रैक के किनारे फेंक दिया।
आवेदन में कहा गया है कि उनका छोटा भाई सोने का व्यापार करता था और उनके भाई से सोने का किल से भरा बैगा छिनकर अज्ञात अपराधियों द्वारा उसकी हत्या की गई है। मामले में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। जम्होर थानाध्यक्ष संजय कुमार ने बताया कि मामले की प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। प्राथमिकी में अज्ञात अपराधियों को आरोपी बनाया गया है। पुलिस अपराधियों की पहचान करने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए प्रयासरत है। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है।