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छुटु सिंह मुंडा पर क़ानूनी कार्रवाई क्यों नहीं किया जाय का आदेश दिया गया है

सरायकेला खरसावां- सरायकेला खरसावां जिला चांडील मुसरीबेरा गाव थाना संख्या एक सौ छियतर खाता संख्या एक सौ चौबीस प्लॉट संख्या बीस एवं इक्कीस रकवा उन्नीस डिसमिल एवं पांच डिसमिल भूमि पर भ्रामक आवेदन छुटु सिंह मुंडा के द्वारा देकर चार दीवार कराने हेतु आवेदन देकर अनुमंडल चांडील से सहयोग की मांग किया था,जिस पर की त्वरित कार्रवाई कर चौका थाना को सहयोग करने का आदेश दिया गया था जिस पर की चौका थाना द्वारा सहयोग कर दखल दिला दिया गया था लेकिन उक्त जमीन श्री पति सिंह मुंडा का है यह जानकारी अनुमंडल पदाधिकारी को जब ज्ञात हुआ तो पुनः ज्ञापंक पाँच सौ सैतालिस दिनांक 31-3- 2023 को थाना प्रभारी चौका को छुटु सिंह मुंडा को सहयोग नहीं करने का और छुटु सिंह मुंडा पर क़ानूनी कार्रवाई क्यों नहीं किया जाय का आदेश दिया गया है यानी कानूनी कारवाई करने का आदेश प्राप्त हुआ है,दूसरी ओर खतीयानि जमीन के हकदारों का यह कहना है कि जब फर्जी तरीके से छुटु सिंह मुंडा को दखल दिलाने का काम चौका थाना द्वारा किया गया था तो उसी तरह से थाना की यह भी ज़िम्मेदारी बनती है की छुटु सिंह मुंडा के द्वारा जो थाना के सहयोग से बांस गाड़ कर दखल करवाने की जो कार्य किया गया था उसे थाना द्वारा उसे दखल से मुक्त करवाकर वास्तविक खतीयानि श्रीपति सिंह मुंडा को दखल दिलाने की कवायत शीघ्र किया जाय।

रपट जगन्नाथ मिश्रा