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बरहेट थानेदार पर दर्ज होगा एफआईआर, केस का होगा स्पीडी ट्रायल

बरहेट के थानेदार हरीश पाठक को एक लड़की के पिटाई के मामले में हुई जांच में दोषी पाया गया है. उनपर आरोप है कि उन्होंने थाने में एक युवती की पिटाई और गालीगलौज की है.
रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधानसभा बरहेट के थानेदार हरीश पाठक को एक लड़की के पिटाई के मामले में हुई जांच में दोषी पाया गया है. सोमवार को थाने में एक युवती की पिटाई और गाली गलौज देते हुए वीडियो वायरल होने के बाद थानेदार हरीश पाठक को निलंबित कर दिया गया था. पूरे मामले में मुख्यमंत्री ने नाराजगी जतायी थी, तब जाकर डीजीपी एमवी राव ने हरीश पाठक को निलंबित करते हुए जांच के आदेश दिए थे.
मंगलवार को बरहड़वा डीएसपी प्रमोद कुमार मिश्रा ने पूरे मामले में जांच कर साहिबगंज एसपी अनुरंजन किस्पोट्टा को रिपोर्ट सौंपी. जिसके बाद पुलिस मुख्यालय को भी संबंधित रिपोर्ट ई-मेल पर भेजी गई है. रिपोर्ट मिलने के बाद डीजीपी एमवी राव ने स्वयं ट्वीट कर बताया कि हरीश पाठक जांच में दोषी पाए गए हैं, उनके खिलाफ अपराधिक मामला दायर करने का निर्देश दिया गया है. साथ ही पीड़िता को त्वरित न्याय मिले इसके लिए थानेदार के खिलाफ दर्ज मामले का स्पीडी ट्रायल होगा जानकारी के मुताबिक, रिपोर्ट में हरीश पाठक को महिला की पिटाई और अभद्र व्यवहार करने का दोषी पाया गया है. महिला की पिटाई और अभद्र व्यवहार किए जाने के मामले में बरहड़वा डीएसपी ने थानेदार रहे हरीश पाठक पर एफआईआर दर्ज करने की अनुशंसा की थी. इस मामले में हरीश पाठक पर महिला के बयान पर ही एफआईआर दर्ज की जाएगी.
डीजीपी एमवी राव ने ट्वीट के जरिए कहा है कि झारखंड पुलिस महिलाओं की प्रतिष्ठा, उनके सम्मान को कायम रखने के लिए प्रतिबद्ध है. महिलाओं के खिलाफ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार या आपराधिक कृत्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. महिलाओं को प्रताड़ित करने वाला कोई भी हो, चाहे वह पुलिस अफसर ही क्यों न हो, उसे कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा. बरहेट की घटना की सूचना मिलते ही तत्काल संबंधित पदाधिकारी हरीश पाठक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है. अगर पीड़िता कोई लिखित शिकायत, कांड दर्ज कराना चाहती है, तो उसे दर्ज कर अग्रतर कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है.
यदि महिला शिकायत नहीं भी करती है और जांच प्रतिवेदन के अनुसार कांड बनता है, तो कांड दर्ज कर अग्रतर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है.

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