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भाजपा नेता पर प्राथमिकी दर्ज

सिमडेगा के भाजपा नेता पर नियमों का उल्लंघन करने को लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई है. बता दें कि उन्होंने शादी समारोह आयोजित कर नियमों का उल्लंघन किया था.

सिमडेगा: कोरोना काल में सरकारी आदेशों और दिशा-निर्देशों की अवहेलना करने के मामले में भाजपा प्रखंड अध्यक्ष पर प्राथमिकी दर्ज की गई है. यह मामला कोलेबिरा प्रखंड के कनजोगा गांव का है. जहां भाजपा के प्रखंड अध्यक्ष चिंतामणि साहू पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की अवहेलना करने पर प्रखंड विकास पदाधिकारी सह इंसीडेंट कमांडर कोलेबिरा ने प्राथमिकी दर्ज कराई है.
कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद कनजोगा गांव को जिला प्रशासन ने कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है. इसी दौरान भाजपा के प्रखंड अध्यक्ष ने अपने पुत्र के शादी समारोह के लिए अनुमति की मांग की थी. आवेदन के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी ने 30 जून के लिए सशर्त 20 व्यक्तियों को शादी समारोह में शामिल होने की अनुमति दी थी. इसके बावजूद भाजपा प्रखंड अध्यक्ष ने शादी कार्यक्रम और पार्टी में लगभग 60 से ज्यादा लोगों को बुलाया गया था. इसके साथ ही गांव के अन्य ग्रामीण भी शादी समारोह की पार्टी में शामिल हुए थे. जिसके बाद 16 जुलाई को कनजोगा गांव में 9 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए.
वहीं, 24 जुलाई को 6 कोरोना पॉजिटिव, 28 जुलाई को 16 कोरोना पॉजिटिव और 31 जुलाई को 17 कोरोना पॉजिटिव पाए गए. जिला प्रशासन ने समारोह की सशर्त अनुमति के बाद भाजपा प्रखंड अध्यक्ष ने शादी समारोह में इसका खुलेआम उल्लंघन किया है. जिस कारण कनजोगा गांव में सामुदायिक संक्रमण फैला और इतने लोग कोरोना महामारी से संक्रमित हो गए. इसके आलोक में चिंतामणि साहू कनजोगा निवासी पर आईपीसी की धारा 188 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई.