झारखण्ड वाणी

सच सोच और समाधान

बेटी, पत्नी व ट्यूशन टीचर की हत्या में आरोपी दीपक दोषी करार छह अप्रैल को अदालत सुनाएगी अपना फैसला

बेटी, पत्नी व ट्यूशन टीचर की हत्या में आरोपी दीपक दोषी करार छह अप्रैल को अदालत सुनाएगी अपना फैसला

जमशेदपुर :- कदमा तिस्ता रोड में 12 अप्रैल 2021 को पत्नी, दो बेटी और ट्यूशन टीचर की हत्या करने में एडीजे 4 राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने आरोपी टाटा स्टील के कर्मचारी दीपक कुमार सिंह को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने आरोपी दीपक को धारा 302, 307, 379, 201 और 376(1) दोषी पाया है. आज कोर्ट ने मामले की सुनवायी की. इसमें 26 लोगों की गवाही हुई है. कोर्ट सजा के बिंदु पर 6 अप्रैल को फैसला सुनायेगी.
फायर ब्रिडेग का कर्मचारी दीपक ने जिस तरह से परिवार के सदस्यों समेत चार लोगों की हत्या की थी. उस कहानी को आज भी जमशेदपुर शहर के लोग भुल नहीं पाये हैं. उसने घटना के दिन अपनी पत्नी, दो बच्चों और ट्यूशन टीचर पर हथौड़ा से हमला कर उनकी हत्या कर दी थी. पत्नी को घायल करने के बाद दीपक ने उसके मुंह को तकिया से दबा दिया था. दीपक ने 12 अप्रैल को चार लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, लेकिन पड़ोसियों को इसकी भनक तक नहीं लगी थी. घटना को अंजाम देने के बाद उसने कमरे का एसी चला दिया था. इस बीच कमरे से दुर्गंध भी नहीं आ रहा थी. पुलिस दरवाजा तोड़कर जब भीतर गयी तब ट्यूशन टीचर का शव बॉक्स पलंग के भीतर से बरामद किया गया था. कमरे में जगह-जगह पर खून पसरा हुआ था.
दीपक घटना को अंजाम देने के बाद अपनी बुलेट से ही राउरकेला फरार हो गया. बुलेट को उसने अपने एक रिश्तेदार के यहां छिपा दिया था. ठीक तीन दिनों के बाद वह धनबाद पहुंचा था. यहां पर वह सूर्य बिहार कॉलोनी में स्थित एक होटल में रह रहा था. इस बीच रुपये के लिये वह एटीएम में गया था और पुलिस की गिरफ्त में आ गया था. घटना के समय एसएसपी डॉ. एम तमिल वाणन थे जबकि सिटी एसपी सुभाषचंद्र जाट थे