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अनुबंधित पाराकर्मियों को बारह घंटे के अंदर हड़ताल समाप्त करने के निर्देश, डीसी ने दी कार्रवाई की चेतावनी

धनबाद : उपायुक्त उमा शंकर सिंह ने अनुबंधित कर्मियों को हड़ताल समाप्त करने का दिया निर्देश साथ ही बारह घंटे के अंदर पारा कर्मियों को काम पर वापस आने का आदेश दिया जा रहा है. वहीं हड़ताल समाप्त नहीं करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत कार्रवाई सुनिश्चित करने की बात कही है.

धनबाद: वैश्विक महामारी कोरोना को देखते हुए धनबाद उपायुक्त ने अनुबंधित पारा कर्मियों को बारह घंटे के अंदर हड़ताल समाप्त करने का आदेश दिया है. बता दें कि अनुबंधित पारा कर्मी हड़ताल पर चल रहे हैं, जिस कारण कोविड-19 संबंधी आपदा की स्थिति में स्वास्थ्य संबंधी अड़चनें आ रही है.
इसको देखते हुए धनबाद उपायुक्त ने बारह घंटे के अंदर अनुबंधित पारा कर्मियों को हड़ताल समाप्त करने का आदेश दे दिया है. अगर हड़ताली कर्मी हड़ताल समाप्त कर वापस काम पर नहीं आते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
उपायुक्त सह अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार धनबाद उमा शंकर सिंह ने अनुबंधित पारा चिकित्सक कर्मी संघ, धनबाद इकाई, के अध्यक्ष को हड़ताल पर गए अनुबंधित पारा कर्मियों से संवाद स्थापित करने को कहा है. साथ ही अपने कार्य पर बारह घंटे के अंदर उपस्थित होने का आदेश दिया है.
इस संबंध में उपायुक्त ने कहा कि चिकित्सक अनुबंधित कर्मियों का अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर जाना भारत सरकार एवं झारखंड सरकार की तरफ से निर्गत दिशा निर्देश का उल्लंघन है. यह जिला प्रशासन के कोविड-19 रिस्पांस को कमजोर कर सकता है. भारत सरकार की तरफ से कोरोना माहमारी को आपदा के तहत अधिसूचित किया है.
धनबाद उपायुक्त ने कहा कि अनुबंधित पारा चिकित्सक कर्मी संघ के अध्यक्ष ने गुरुवार को अपना प्रतिवेदन रखा है, जिस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन उन्हें दिया गया है. साथ ही कोरोना महामारी को देखते हुए हड़ताल को बारह घंटे के अंदर समाप्त करने का भी निर्देश दिया गया है.
उपायुक्त ने कहा कि कोविड संक्रमण में अनुबंधित पारा कर्मियों के काम का जिला प्रशासन सराहना करती है, लकिन इस आपदा की घड़ी में हड़ताल करना कदापि उचित नहीं है. उपायुक्त ने कहा कि हड़ताल समाप्त नहीं करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 में धारा 30 की उप धाराओं के साथ-साथ धारा 56, 57, 65 के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.