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आदित्यपुर गम्हरिया प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत नो पीडीएस दुकानों का जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने किया औचक निरीक्षण

आदित्यपुर गम्हरिया प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत नो पीडीएस दुकानों का जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने किया औचक निरीक्षण

सरायकेला खरसावां – सरायकेला खरसावां उपायुक्त अरवा राजकमल के निर्देशानुसार जिला आपूर्ति पदाधिकारी प्रदीप कुमार भगत ने आदित्यपुर गम्हरिया क्षेत्र अंतर्गत कुल नौ पीडीएस दुकानों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण क्रम में लेखा पंजी, वितरण विवरणी, स्टॉक राशन समेत अन्य बिन्दुओ का जायजा ली गईं। बताते चलें कि निरीक्षण के क्रम मे तीन पीडीएस दुकान राजेश कुमार जयसवाल, नरेश सिंह कर्मा, पूर्णमासी जयसवाल बंद पाए गए को शोकॉज नोटिस जारी किया गया वहीं अन्य दुकान मे राशन वितरण प्रतिशत में कमी पाई गई जिसे दो दिन के अंदर सुधारात्मक प्रगति लाते हुए कार्यालय में प्रतिवेदन समर्पित करने के निर्देश दिए गए।
इस संबंध में जिला आपूर्ति पदाधिकारी प्रदीप कुमार भगत ने कहा की विभिन्न माध्यम से गम्हरिया एवं आदित्यपुर क्षेत्र में राशन कम वितरण करने तथा दुकान समय पर नहीं खुलने संबंधित शिकायतें प्राप्त हो रही थी जिसको देखते हुए यह निरीक्षण किया गया है। उन्होंने कहा कि दोषी पाए जाने वाले दुकानदारों के खिलाफ नियमसंगत कानूनी कार्रवाई की जाएगी, साथ हीं ऐसे दुकान जिन्हें दो दिन के अंदर राशन वितरण प्रतिशत में प्रगति लाने के निदेश दिए गए है वैसे दुकानदारों के राशन वितरण प्रतिशत में सुधारात्मक प्रगति नहीं आने पर शोकॉज जारी करते हुए नियम संगत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जिला आपूर्ति पदाधिकारी प्रदीप कुमार भगत द्वारा निरीक्षण की गई दुकान निम्न प्रकार है

▪️ *अन्नपूर्णा महिला समूह*
▪️ *आदिवासी महिला विकास केंद्र मांझी टोला*
▪️ *अजीत कुमार*
▪️ *हरभजन सिंह*
▪️ *राम कृष्णा मोदी*
▪️ *राजेश कुमार जायसवाल*
▪️ *पूर्णमासी जयसवाल*
▪️ *नरेश सिंह कर्मा*
▪️ *बिनोद सिंह*
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सरायकेला खरसावां – समाहरणालय सभागार मे उपायुक्त अरवा राजकमल के अध्यक्षता मे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत जिला स्तरीय समिति की बैठक आहूत की गईं। बैठक मे उपायुक्त के साथ पीडी आईटीए संदीप कुमार दुइबरू, पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय चन्दन कुमार वत्स, जिला कल्याण पदाधिकारी लक्ष्मण हरिजन, विधायक प्रतिनिधि एवं अन्य समिति सदस्य उपस्थित रहे।

बैठक में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत कुल पांच मामलों चांडिल थाना -2, नीमडीह थाना -1, आदित्यपुर- 1 एवं इचागढ़- 1 पर बिंदुवार चर्चा क़र समिति सदस्यों के सर्वसहमति से पीड़ितों को प्रथम किस्त के रूप मे 25-25 हजार रूपए मुआवजे का भुगतान करने तथा दोषियों पर नियमसंगत कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया।
इस दौरान उपायुक्त ने समिति सदस्यों से वार्ता करते हुए कहा अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत पीड़ित परिवार को सशक्त बनाने तथा अधिनियम के व्यापक प्रचार प्रसार कर लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से संभावित क्षेत्र में स्थानीय मुखिया एवं वार्ड परिषद के उपस्थिति में वर्कशॉप आयोजित किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक लोग इस अधिनियम के अवगत हो सके।
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