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15 अगस्त को ध्यान में रखते हुए “तिरंगा मास्क” की बिक्री पर प्रतिबन्ध , राष्ट्रीय झंडे का अपमान करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई.

रांची : तिरंगा मास्क बेचना एवं पहनना दोनों राष्ट्रद्रोह माना जायेगा, तिरंगा मास्क पहनने वालों और इसकी बिक्री करने वालों के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का केस दर्ज होगा, ऐसे लोगों को तीन वर्ष के लिए जेल जाना पड़ेगा और जुर्माना भी देना पड़ सकता है, झारखंड की राजधानी रांची में जिला प्रशासन ने इस विषय में आदेश लागु कर दिया है।

तिरंगा मास्क बेचने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई…

रांची के अपर जिला दंडाधिकारी अखिलेश सिन्हा ने रविवार को तिरंगा मास्क की बिक्री पर रोक के आदेश दिये हैं, इसमें कहा गया है कि तिरंगा मास्क की बिक्री पर रोक के बावजूद किसी ने ऐसा मास्क बेचने की कोशिश की, तो इसे राष्ट्रीय झंडे का मानहानि माना जायेगा और ऐसा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी।

राष्ट्रीय झंडे का अपमान ना करने का अनुरोध…

आगे उन्होंने कहा कि मास्क का कुछ दिनों तक इस्तेमाल करने के बाद लोग इसे फेंक देते हैं। ऐसे में तिरंगा मास्क का उपयोग कर फेंक देना राष्ट्रीय झंडे का मानहानि होगा। उन्होंने लोगों से गुजारिश करते हुए कहा कि राष्ट्रीय झंडे का सम्मान हम सभी का परम कर्तव्य है। लोग ऐसे मास्क ना खरीदें और इसकी बिक्री हो रही है तो तुरंत इसकी खबर जिला प्रशासन को दें ताकि सख्त कार्रवाई की जा सके।